उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पर उस समय दाग लग गया, जब एक महिला कॉन्स्टेबल ने झांसी के चिरगांव थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रविकांत गोस्वामी और उसके दोस्त दीक्षांत शर्मा पर गैंगरेप, मानसिक उत्पीड़न, धमकी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए| पीड़ित ने बताया कि पिछले दो वर्षों से आरोपी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करता आ रहा है| 
इस केस ने पुलिस महकमे की कार्यशीत और महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए है| पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज होने के बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच झांसी के CO सिटी को सौंपी गई है| 
घटना की शुरुआत: शादी में मुलाकात से अपराध तक
फरवरी 2023 में पीड़ित की बहन की शादी थी| उसी दौरान दरोगा रविकांत वहां शामिल हुआ,जहां उसकी मुलाकात महिला सिपाही से हुई| धीरे-धीरे उसने महिला को झांसे में लिया और अपनी पहचान और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे मिलने के लिए बुलाया| 
पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे लक्ष्मीनगर के एक फार्म हाउस में बुलाया, जहां उसने पहले से कमरा बुक कर रखा था| रात के समय वहां आरोपी ने नशीला पदार्थ मिलाकर उसे जूस पिलाया| बेहोशी की हालत में मेरा रेप किया और न्यूज वीडियो भी बना लिया| 
वीडियो से ब्लैकमेल और दोबारा दरिंदगी
इस घटना के बाद रविकांत वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैकमेल करता रहा| डर के कारण महिला ने किसी को कुछ नहीं बताया| 
22 जून 2023 को आरोपी ने महिला को मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित होटल में बुलाया| वहां भी वही कहानी दोहराई गई नशीला जूस, बेहोशी, और फिर गैंगरेप| इस बार उसके साथ उसका दोस्त दीक्षांत शर्मा भी था| दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ रेप किया|
कॉल न उठाने पर अस्पताल में घुसकर की मारपीट
12 जनवरी 2025 को महिला झांसी के चिन्मय अस्पताल में एक डॉक्टर को दिखाने गई थी| उसी समय दरोगा ने उसे फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया| इसके बाद आरोपी अस्पताल पहुंच गया और वहीं उसके साथ मारपीट शुरू कर दी| महिला की उंगली में फ्रैक्चर तक हो गया| 
महिला सिपाही का पुलिस में मामला दर्ज
इस पूरी घटना से तंग आकर महिला कॉन्स्टेबल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और जुमनापार थाने पहुंचकर आरोपी दरोगा रविकांत गोस्वामी और उसके दोस्त दीक्षांत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई| FIR में गैंगरेप, मारपीट,धमकी,और ब्लैकमेलिंग जैसे धाराएं लगाई गई| 
पीड़ित का बयान
"वो दो साल से मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा है| डिप्रेशन में हूं| वो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है| मैने FIR कराई है ताकि उसे सजा मिल सके|"
थाना प्रभारी अजय किशोर के अनुसार मामला बेहद गंभीर है और जांच टीम को साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दे दिए गए है| 
SSP ने आरोपी को किया सस्पेंड
झांसी के SSP बीबीजीटीएस मूर्ति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रारंभिक जांच और FIR दर्ज होने के बाद आरोपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है| साथ ही जांच झांसी के CO सिटी को सौंप दी गई है| 
कानूनी धाराएं और संभावित सजा
FIR में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई है 
. धारा 376D - गैंगरेप 
. धारा 506 - धमकी देना 
. धारा 354 - महिला की मर्यादा का हनन 
. धारा 323 - जानबूझकर चोट पहुंचाना 
. धारा 509 अश्लील इशारे और शब्दों द्वारा उत्पीड़न 
आगरा आरोपी सिद्ध होते है, तो आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है|
जांच की मौजूद स्थिति
1. आरोपी दरोगा निलंबित किया जा चुका है| 
2. मामले की जांच झांसी के CO सिटी को दी गई है| 
3. मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो क्लिप और होटल/ फॉर्महाउस के सीसीटीवी फुटेज इक्कठा किए जा रहे है| 
4. पीड़ित को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है| 
निष्कर्ष
इस मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्दीधारी अपराधी भी कानून से ऊपर नहीं है| महिला कॉन्स्टेबल की हिम्मत और न्याय की उम्मीद ने इस शर्मनाक घटना को उजागर किया| जरूरी है कि पुलिस महकमा इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में कोई भी पीड़ित चुप न रहे और न्याय के लिए आगे आए| 
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