छूट का आखिरी मौका! आगरा में टैक्स न भरने पर हो सकती है संपत्ति सील

31 जुलाई हाउस टैक्स की अंतिम तिथि 


अगर आप आगरा के निवासी है और हाउस टैक्स भरने में देरी कर रहे है, तो अब समय आ गया है सतर्क हो जाने का| आगरा नगर निगम ने अपने बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई तक हाउस टैक्स में 10% की छूट देने की घोषणा की है| यह छूट केवल तय समयसीमा तक ही उपलब्ध रहेगी, इसके बाद टैक्स पर पेनल्टी और कानूनी करवाई कि जा सकती है| 

आगरा हाउस टैक्स छोट 2025 योजना 

आगरा नगर निगम ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आरंभ की थी| इसी कड़ी में निगम ने तय किया है कि जो भी करदाता 31 जुलाई 2025 तक अपना बकाया टैक्स चुका देंगे, उन्हें 10% की छूट दी जाएगी| छूट समाप्त होने की तारीख 31 जुलाई 2025, रात 12 बजे बजे तक रहेगी| 

नगर आयुक्त की सख्ती और चेतावनी 

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सख्त निर्देश जारी किए है| जोनल कार्यालयों को टारगेट फिक्स कर दिए गए है और कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रु 50,000 से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें| 

नोटिस भेजे जा रहे 

हजारों बकायेदारों को निगम द्वारा व्यतिगत बिल और नोटिस भेजे जा रहे है|
संपत्तियों की पहचान कर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है| 

हाउस टैक्स ऑनलाइन भुगतान 

नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की पहल को समर्थन देते हुए हाउस टैक्स भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है|करदाता ( www.agra.nagarnigam.in ) पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से हाउस टैक्स का भुगतान कर सकते है और 10% की छूट का लाभ उठा सकते है| 

ऑनलाइन पेमेंट से मिलेंगे ये फायदे 

. लंबी कतारों से छुटकारा 
. रसीद की तत्काल प्राप्ति 
. छूट का तत्काल क्रेडिट 

50,000 से अधिक बकाया वालों की मुश्किल बढ़ी 

शहर में ऐसे हजारों संपति स्वामी है जिन पर रु 50,000 या उससे अधिक का हाउस टैक्स बकाया है| अब नगर निगम उन्हें टारगेट करते हुए नोटिस भेजकर वसूली अभियान चला रहा है| अगर ये लोग समय पर भुगतान नहीं करते है, तो इन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है| 

क्या होगा 31 जुलाई के बाद? 

1. 10% की छूट समाप्त 

31 जुलाई के बाद हाउस टैक्स पर मिल रही 10% की छूट पूरी तरह खत्म हो जाएगी| यदि आपने इस तारीख तक भुगतान नहीं किया, तो आप इस लाभ से वंचित रह जाएंगे|

2. अतिरिक्त पेनल्टी जुड सकती है 

छूट खत्म होने के बाद बकाया हाउस टैक्स पर अतिरिक्त जुर्माना ( पेनल्टी ) लगाया जाएगा| यह राशि मूल टैक्स से कहीं अधिक हो सकती है, जिससे भुगतान का बोझ बढ़ जाएगा|

3. कानूनी नोटिस भेज जाएंगे 

जिन लोगों पर रु 50,000 या उससे अधिक का टैक्स बकाया है, उन्हें नगर निगम द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे| इसके तहत व्यक्तिगत चेतावनी, बिल और वसूली नोटिस जारी होंगे| 

4. संपत्ति पर कार्रवाई संभव 

ज्यादा बकाया होने की स्थिति में आपकी संपत्ति पर निम्नलिखित कठोर कार्रवाई हो सकती है 
. संपत्ति सील करना
. नगर निगम द्वारा वसूली के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करना 
. बैंक रिकवरी नोटिस 

5. कोर्ट में मामला जा सकता है 

यदि करदाता फिर भी टैक्स नहीं चुकाता, तो नगर निगम विधिक कार्रवाई ( Legal Action ) की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है, जिसमें कोर्ट में केस दाखिल किया जा सकता है| 

6. क्रेडिट स्कोर पर असर 

यदि संपत्ति पर पेनल्टी या वसूली की करवाई होती है, तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर भी पड़ सकता है| 

नगर आयुक्त की अपील 

नगर निगम आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने गागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने हाउस टैक्स का भुगतान करें ताकि छूट का लाभ ले सकें और निगम की आय को सुदृढ़ बनाकर शहर के विकाश कार्यों में योगदान दे सकें| 

उनकी अपील के मुख्य बिंदु 

1. "31 जुलाई से पहले हाउस टैक्स जमा करें और 10% छूट पाएं"
2. "नियमित टैक्स भुगतान से शहर सड़कें, सफाई और बिजली जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी|"
3. "विलंब पर सख्त कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल भुगतान करे|"

अबतक टैक्स बकाया की स्थिति 

. नगर निगम के जीआईएस सर्वे के अनुसार, लगभग 2 लाख ऐसे भवन मालिक है जिन्होंने कभी भी हाउस टैक्स जमा नहीं किया है| इनसे अब तक रु 256 करोड़ से अधिक का गृहकर बसूला जाना बाकी है| 

. इनके अलावा रु 57,000 अनावासिय संपत्तियों को टैक्स दायरे में लाया गया था, लेकिन सिर्फ 10,000 ने ही समय पर टैक्स भरा| बाकी संपत्तियों की वसूली की कार्रवाई अभी शेष है| 

पिछली साल टैक्स छूट क्या थी?

1. 30 सितंबर 2024 तक आगरा नगर निगम ने गृहकर पर 10% छूट दी थी|
2. इस छूट का उद्देश्य बकाए टैक्स की वसूली को आसानी से प्राप्त करना था|
3. करीब रु 52,646 करदाताओं को नोटिस भेजे गए, और लगभग रु 26 करोड़ वसूली की गई| 
4. योजना के आखिरी दो दिन यानी अंतिम 48 घंटे में भी भक्त 68,000 लोगो ने इसका लाभ उठाया| 

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